नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आगामी आकलन-वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म-1 और फॉर्म-4 को अधिसूचित कर दिया है। यह फॉर्म अब वर्ष 2023-24 के लिए भी आयकर रिटर्न भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
आमतौर पर, आयकर रिटर्न के लिए फॉर्म का आधिसूचना मार्च के अंत में या अप्रैल के पहले हफ्ते में किया जाता है, लेकिन इस बार यह अधिसूचना दिसंबर में ही जारी कर दी गई है, ताकि लोग जल्दी से रिटर्न भर सकें।
फॉर्म-1 और फॉर्म-4 वे व्यक्तिया और इकाइयां के लिए हैं जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये से अधिक है। इन फॉर्मों के माध्यम से व्यक्तियों और इकाइयों को अपनी आय, निवेश और अन्य विवादित विवादों की जानकारी सरकार को प्रस्तुत करनी होती है।*
Social Plugin