नई दिल्ली, भारत: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में विशेष जाँच दल (एसआईटी) की मांग को नकारा और सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सेबी) को तीन महीने के भीतर जाँच पूरी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि सेबी सही तरीके से मामले की जाँच कर रही है और इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि न्यायालय ने सरकार और सेबी को हिंडनबर्ग द्वारा नियमों के अनुपालन की जाँच करने और उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
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