गृह मंत्रालय की बैठक: नए हिट एंड रन प्रावधानों पर चर्चा के लिए अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ के साथ

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों पर चर्चा के लिए अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ के साथ एक बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव अजय कुमार भल्ला करेंगे।

हाल ही में संसद द्वारा पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत, हिट एंड रन मामलों में सात लाख रुपये का जुर्माना और दस साल की कैद का प्रावधान किया गया है। इस पर, ट्रक, टैक्सी, और बस ऑपरेटर्स ने तीन दिन की हड़ताल की शुरुआत की है। अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ ने इसके खिलाफ आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि ये प्रावधान वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान करेगा और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

इस बीच, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, हिट एंड रन मामलों में सजा की अवधि को बढ़ाकर दस साल कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह कहा है कि लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे किसी की जान को खतरा हो रहा है, और इसके बाद वे जगह से भाग जाते हैं।"