भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को 22 साल पुराने मामले में दो साल की सजा

बहराइच : महसी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को 22 साल पुराने मामले में आज एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई। यह सजा उप जिलाधिकारी को धमकाने के मामले में सुनाई गई है। अदालत ने उन पर पच्चीस सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर सिविल जज प्रवर खंड एवं एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट अनुपम दीक्षित ने इस मामले की सुनवाई की।  

उल्लेखनीय है कि विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ दो सितम्बर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर एसडीएम कार्यालय में एक बयान के दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए दुर्व्यवहार करने और एसडीएम को बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप था।