सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 के बिलकिस बानो मामले के 11 अभियुक्तों की सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि अभियुक्तों की सजा कम करने का गुजरात सरकार को अधिकार नहीं था। सभी 11 अभियुक्तों की सजा गुजरात सरकार ने कम कर दी थी और 15 अगस्त 2022 को उन्हें रिहा कर दिया गया था।
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