"ITR में डिफेक्टिव माने जाने का कारण, सुधार की प्रक्रिया, और आयकर विभाग के द्वारा लिए जाने वाले कार्रवाई का परिणाम"- Omnath Dubey

"ITR में डिफेक्टिव माने जाने का कारण, सुधार की प्रक्रिया, और आयकर विभाग के द्वारा लिए जाने वाले कार्रवाई का परिणाम"

जब आप अपने आयकर रिटर्न (ITR) को भरते हैं, तो कई प्रकार के त्रुटियां या डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिनके कारण आयकर विभाग आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव मान सकता है। कुछ मामूली त्रुटियां ठीक की जा सकती हैं, जबकि कुछ गंभीर त्रुटियां आपको सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है।

डिफेक्टिव ITR के कारण:

  1. गलत या अधुले या असंगत जानकारी का प्रदान करना, जैसे कि गलत आयकर स्लैब या छूट की गणना।
  2. अवैध अथवा नष्ट आय का दावा करना।
  3. बैंक खाता विवरण, पैन नंबर, या अन्य पहचानकर्ता जानकारी में गलती करना।
  4. आयकर बचत की योजना और निवेश की गणना को सही तरीके से पूरा न करना।

डिफेक्टिव ITR को सुधारने की प्रक्रिया:

  1. सूचित करना: जब आपको अपनी ITR में किसी त्रुटि की जानकारी मिलती है, तो आपको तुरंत आयकर विभाग को सूचित करना चाहिए।
  2. उपयुक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करें: आपको उन दस्तावेज़ों को जमा करना होगा जो आवश्यक होते हैं ताकि आप डिफेक्टिव ITR को सुधार सकें।
  3. आयकर विभाग की जांच: आयकर विभाग आपकी दस्तावेज़ों की जांच करेगा और उन्हें सुधार के लिए स्वीकार करेगा या अनुवर्तन करेगा।
  4. सुधार करें और पुनः जमा करें: आपको डिफेक्टिव ITR को सुधारना होगा और संशोधित रिटर्न को आयकर विभाग में पुनः जमा करना होगा।

आयकर विभाग के द्वारा लिए जाने वाले कार्रवाई का परिणाम:

  1. पूर्वावलोकन: आयकर विभाग आपकी संशोधित ITR का पूर्वावलोकन करेगा और यदि उन्हें त्रुटियां या संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है, तो वे आपको सूचित करेंगे।
  2. जुर्माना और ब्याज: यदि आपकी ITR में त्रुटियां हैं और आपने सुधार के लिए समयबद्धता नहीं दी है, तो आपको आयकर विभाग द्वारा जुर्माना और ब्याज लग सकता है।
  3. आयकर समाधान: आपको आयकर विभाग की निर्देशों के अनुसार त्रुटियों को सुधारना होगा और संशोधित ITR को आयकर विभाग में जमा करना होगा।
  4. नियमित प्रक्रिया के अलावा, यदि आयकर विभाग को लगता है कि आपने जानबूझकर अपर्याप्त या गलत जानकारी प्रदान की है या किसी कानूनी उल्लंघन का उपयोग किया है, तो वे आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और दंड लागू कर सकते हैं।

ध्यान दें कि यह केवल सामान्य जानकारी है और यदि आपको अपनी विशिष्ट स्थिति के बारे में सलाह चाहिए, तो आपको किसी कर सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए।