पाकिस्तान की विशेष अदालत ने साइफर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की पुष्टि के बाद इमरान खान को रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि, उन्हें 190 मिलियन पाउंड के तोशाखाना मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उन्हें अदियाला जेल में ही रहना होगा। इस बारे में आदेश विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने जारी किए हैं।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में साइफर मामले में इमरान खान को और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को जमानत देने का निर्णय किया था। इन्हें एक-एक मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जमानत बांड जमा करने का भी निर्देश था। इमरान और कुरेशी को दूसरी बार दोषी ठहराए जाने के बाद विशेष अदालत ने अदियाला जेल में साइबर ट्रायल फिर से शुरू किया था।
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