प्रेस और पत्रिका पंजीकरण नियमों में संशोधन: राय और सुझाव आमंत्रित

नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2024 के प्रेस और पत्रिका पंजीकरण नियमों में संशोधन के मसौदे के बारे में जनता से राय और सुझाव मांगे हैं। सामाजिक उद्दीपन और सार्वजनिक हित के लिए, हितधारक और आम लोग अपनी राय और सुझाव भेजने के लिए amarendra.singh@nic.in पर ईमेल कर सकते हैं।

मसौदे के अनुसार, प्रकाशक समाचार पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण प्रेस सेवा पोर्टल पर 48 घंटे के भीतर अपलोड करेगा। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रकाशकों को मासिक रूप से प्रेस समिति को सूचना प्रेषित करनी होगी। प्रकाशक के व्यावसायिक स्थान पर केवल तभी निरीक्षण होगा, जब उसने अपनी वार्षिक विवरण नियमित रूप से नहीं जमा किया होगा। प्रेस महापंजीयक परिचालन का सत्यापन उस समय ही होगा, जब दैनिक समाचार का औसत प्रिंट प्रचार एक दिन में 25,000 प्रतियों या उससे अधिक होगा।