जीएसटी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

भारत में जीएसटी की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य बनकर सामने आया है जिसका महत्व हर भारतीय के जीवन में उन सरकार की नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है हालांकि जीएसटी की भरपाई हर भारतीय नागरिक को करनी पड़ रही जिससे महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है खैर इस से टॉपिक में मुद्दा राजनीति का नहीं प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े प्रश्नों का है तो आइए जाने जीएसटी क्या है और यह भारत में कैसे प्रचलित हुआ !!

प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े जीएसटी के महत्वपूर्ण तथ्य

जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस है जिसने वर्ष 1954 में पूर्ण रूप से प्रांत में जीएसटी लागू किया था भारत की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर कनाडा देश के मॉडल पर लागू किया गया जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष असीम दासगुप्ता थे जीएसटी का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया जिससे में सदस्यों की संख्या 33 रखी गई थी भारतीय संविधान के तहत 101 वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया था जीएसटी में अप्रत्यक्ष कर कुल 17 हैं तथा अधिभार क्रमशः 23 इन जीएसटी बिल को राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को तथा लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया थाजिसके पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा पूर्ण रूप से मंजूरी 8 अगस्त 2016 को प्रदान की गई थी जीएसटी बिल को सर्वप्रथम भारत के असम राज्य में लागू किया गया था जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट निर्धारित किए गए हैं तथा जीएसटी की चोरी करने वाले किसी भी भारतीय पर 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान भी किया गया है अगर बात करें जीएसटी नुकसान की तो राज्यों को होने वाले जीएसटी से नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार पूर्ण रूप से 5 वर्षों तक करेगा जीएसटी की कुल दरे पांच निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत 0% 5% 12% 18% तथा 28% निर्धारित है भारत में जीएसटी लागू होने के बाद सकल घरेलू उत्पाद में 2% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है जीएसटी कुल 3 प्रकार के हैं पहला एसजीएसटी दूसरा सीजीएसटी तीसरा आईजीएसटी जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है जिसमें शराब पेट्रोलियम और शिक्षा स्वास्थ्य को बाहर रखा गया है जिस पर कोई भी जीएसटी शुल्क नहीं देना होगा !!